- विवरण
- फ़ायदे
- पात्रता
- आवेदन प्रक्रिया
- आवश्यक दस्तावेज़
- अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
- स्रोत और संदर्भ
- प्रतिपुष्टि
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आपका मोबाइल नंबर जन समर्थ के साथ साझा किया जाएगा और आपको बाहरी वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
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Haryana
Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana (DAYALU)
विवरण
फ़ायदे
Sl. No. | Age | Compensation Amount |
1 | Above 6 years and up to 12 years | ₹ 1 lakh |
2 | Above 12 years and up to 18 years | ₹ 2 lakh |
3 | Above 18 years and up to 25 years | ₹ 3 lakh |
4 | Above 25 years and up to 45 years | ₹ 5 lakh |
5 | Above 45 years and up to 60 years | ₹ 3 lakh |
- The assistance amount will be paid directly into the bank account registered in the PPP database or linked to the Aadhaar number of the Head of the family.
- In case of permanent disability, the assistance amount shall be paid to the beneficiary in his bank account registered in the PPP database or bank account linked to the Aadhaar number.
पात्रता
आवेदन प्रक्रिया
Note: Submit the claim within three months of the death or permanent disability.
आवश्यक दस्तावेज़
- Family ID/Parivar Pehchan Patra (PPP) Number
- Bank Account Details (Registered in the PPP database or linked to the Aadhaar number of the Head of the Family)
- Death Certificate (In case of death)
- Disability Certificate (In case of permanent disability)
- Aadhaar Card of the Beneficiary
- Proof of Enrollment in PMJJBY/PMSBY (If applicable)
- Any other documents as required
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
What is the purpose of the DAYALU scheme?
Who is eligible to apply for this scheme?
How is the income of a family verified under this scheme?
What is the maximum financial assistance provided under the scheme?
How is the assistance amount determined?
Is there any adjustment for beneficiaries enrolled in PMJJBY and PMSBY?
How can a claim be filed under this scheme?
Who will receive the assistance amount in case of death?
Where will the assistance amount be credited?
What documents are required for applying under this scheme?
What happens if the claim is not filed within three months?
Is there a separate department handling this scheme?
Can a family member below 6 years apply?
Can multiple members of a family receive benefits under this scheme?
समाचार और अपडेट
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