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सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित योजना
विवरण
फ़ायदे
पात्रता
अपवाद
आवेदन प्रक्रिया
आवश्यक दस्तावेज़
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
क्या दिवयांग व्यक्तियों (PwDs) के लिए कोई भत्ता है?
छात्रवृत्ति कब तक देय होगी?
क्या छात्रवृत्ति की संख्या की कोई सीमा है?
क्या योजना के लाभों की कोई वैधता है?
यदि मुझे कोई कक्षा दोहरानी पड़े तो क्या मैं छात्रवृत्ति के लिए पात्र हो जाऊँगा?
मैं पहले से ही केंद्र द्वारा वित्त पोषित छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठा रहा हूं। क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूँ?
क्या कोई आवेदन शुल्क है?
किस स्थिति में अभिभावक की आय का उल्लेख करना होगा?
क्या मुझे संस्थान/विद्यालय के प्रमुख को आवेदन जमा करते समय अपने आधार कार्ड की एक प्रति संलग्न करने की आवश्यकता है?
मुझे कैसे पता चलेगा कि आवेदन पत्र में एक फ़ील्ड अनिवार्य है या नहीं?
स्रोत और संदर्भ
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