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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
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अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
क्या दुर्घटना के परिणाम स्वरूप मृत्यु या अपंगता के कारण अस्पताल में भर्ती होने के खर्च की आपूर्ति के लिए कोई प्रावधान है?
नामांकन फॉर्म देने वाले बैंक खाता धारक की मृत्यु के समय में बीमा लाभ का दावा कौन कर सकता है?
दावा राशि भुगतान का तरीका क्या है?
क्या खाताधारक के आत्महत्या करने पर बीमा का लाभ परिवार को मिलेगा?
क्या पुलिस को दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करना और एफ़.आई.आर. करना पॉलिसी के तहत लाभों का दावा करने के लिए आवश्यक है?
अगर बीमित व्यक्ति लापता है और मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई है, तो क्या कानूनी वारिसों को बीमा का लाभ मिलेगा?
अगर कोई व्यक्ति एक आंख की दृष्टि की अपूरणीय क्षति या एक हाथ या पैर के उपयोग के नुकसान के बिना आंशिक दिवयांगता से पीड़ित है तो क्या लाभ दिया जायेगा?
क्या कोई खाताधारक एक से अधिक बैंक से दावा प्राप्त कर सकता है जहां उसने नामांकन किया है और प्रीमियम डेबिट किया गया है?
क्या कोई व्यक्ति एक से ज्यादा बैंक खातों से पी.एम.एस.बी.वाई. में शामिल हो सकता है?
इस योजना में प्रवेश के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्या है?
प्रीमियम का भुगतान कैसे किया जाएगा?
क्या पात्र व्यक्ति जो प्रारंभिक वर्ष में योजना में शामिल होने में विफल रहते हैं, बाद के वर्षों में शामिल हो सकते हैं?
क्या योजना छोड़ने वाले व्यक्ति फिर से जुड़ सकते हैं?
क्या यह कवर किसी अन्य बीमा योजना के तहत कवर के अतिरिक्त होगा जिसके तहत सब्सक्राइबर को कवर किया जा सकता है?
क्या पी.एम.एस.बी.वाई. भूकंप, बाढ़ और प्रकृति के अन्य आक्षेप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मृत्यु / दिवयांगता को कवर करती है?
क्या संयुक्त बैंक खाते के सभी धारक उक्त खाते के माध्यम से योजना में शामिल हो सकते हैं?
पी.एम.एस.बी.वाई. की सदस्यता के लिए कौन से बैंक खाते योग्य हैं?
क्या एन.आर.आई. पी.एम.एस.बी.वाई. के तहत कवरेज के लिए योग्य हैं?
स्रोत और संदर्भ
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