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- आवेदन प्रक्रिया
- आवश्यक दस्तावेज़
- अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
- स्रोत और संदर्भ
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सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना
विवरण
योजना का उद्देश्य
- यह योजना एक पहल है जिसे पूरे देश में अनुसूचित जाति के बीच उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए लागू किया गया है जो नवाचार और प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए प्रेरित हैं।
- अनुसूचित जाति के उद्यमियों के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और उन्हें अनुसूचित जाति समुदायों के आगे विकास के लिए प्रेरित करना।
- अनुसूचित जाति के उद्यमियों के आर्थिक विकास को सुगम बना.
- भारत में अनुसूचित जाति की आबादी के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन का विकास करना.
योजना के अंतर्गत शामिल क्षेत्र
उधारकर्ता का प्रकार
लॉक-इन अवधि
ऋण
गारंटी पर आई.एफ.सी.आई.का गारंटी शुल्क और दायित्व
- भारत सरकार की लागत:
- एम.एल.आई. की लागत:
- जैसे ही अंतर्निहित ऋण चुकाया जाता है या गारंटी वैधता अवधि समाप्त हो जाती है, जो भी पहले हो, गारंटी दायित्व समाप्त हो जाएगा।
फ़ायदे
गारंटी की राशि
गारंटी की अवधि
ऋण वृद्धि दोहराएं
पात्रता
- किसी भी राज्य/केंद्र सरकार की सब्सिडी/अनुदान योजना के तहत इकाई में तैनात धन से परिसंपत्ति निर्माण सुनिश्चित करने वाले प्राथमिक, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में अनुसूचित जातियों द्वारा स्थापित, प्रचारित और संचालित किए जा रहे उद्यमों, परियोजनाओं/इकाइयों पर विचार किया जाएगा;
- पंजीकृत कंपनियां और सोसायटी/पंजीकृत भागीदारी फर्म/एकमात्र स्वामित्व वाली फर्म/व्यक्तिगत एससी उद्यमी जिनके पास पिछले 6 महीनों से प्रबंधन नियंत्रण वाले अनुसूचित जाति के उद्यमियों/प्रवर्तकों/सदस्यों की 51% से अधिक हिस्सेदारी है;
- स्टार्टअप चला रहे अनुसूचित जाति के उद्यमियों को क्रेडिट गारंटी दी जाएगी।
- व्यक्तिगत अनुसूचित जाति वाले उद्यमियों को 1 करोड़ रुपये तक की ऋण राशि के गारंटी कवर के लिए पात्र होंगे।
- अनुसूचित जाति होने के दस्तावेजी प्रमाण उद्यमियों/प्रमोटरों/साझेदारों/सोसाइटी सदस्यों/एकमात्र स्वामित्व वाली फर्मों/व्यक्तिगत एससी उद्यमी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे।
- अनुसूचित जाति के प्रवर्तक/साझेदार/सोसाइटी के सदस्य ऋण की अवधि के दौरान कंपनी/उद्यम में अपनी हिस्सेदारी 51% से कम नहीं करेंगे।
- योजना के तहत गारंटी कवर का पात्र होने के लिए, बैंक/वित्तीय संस्थाएं/एम.एल.आई. अनुसूचित जाति के लाभार्थियों/उद्यम/कंपनी/फर्म/सोसाइटी/एकमात्र स्वामित्व वाली फर्मों/व्यक्तियों को जारी वैध स्वीकृति पत्र/एल.ओ.आई. की एक प्रति आई.एफ.सी.आई. को प्रस्तुत करेंगे। समय बचाने के लिए सूचना सी.ई.जी.एस.एस.सी के वेब पोर्टल पर भी ऑनलाइन जमा की जा सकती है। सुविधा के लिए योजना दिशानिर्देशों में क्रमशः अनुबंध-III और अनुलग्नक-IV के रूप में योजना में संकेतक मूल्यांकन प्रारूप और उचित परिश्रम मॉड्यूल प्रदान किया गया है। हालांकि, एम.एल.आई. जिन्होंने पहले ही अपने स्वयं के प्रारूप और मॉड्यूल तैयार कर लिए हैं, वे अपने मूल्यांकन प्रारूपों/मॉड्यूल का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं।
आवेदन प्रक्रिया
- एंटरप्राइज़ विवरण और अन्य अनिवार्य फ़ील्ड का विवरण दर्ज करें
- उधारकर्ता विवरण और अन्य अनिवार्य फ़ील्ड का विवरण दर्ज करें।
- आवेदक ऋण और बैंक विवरण और अन्य अनिवार्य फ़ील्ड भरेगा।
- अनुरोधित दस्तावेज़ सहेजें और अपलोड करें
- दस्तावेज़ जमा करें
आवश्यक दस्तावेज़
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
योजना किस प्रकार के क्षेत्रों को कवर करती है?
प्राथमिक/विनिर्माण/सेवा क्षेत्र में लगे उधारकर्ता को एमएलआई द्वारा वित्तीय सहायता के लिए विचार किया जा सकता है।
मैं एक ट्रांसजेंडर हूं, क्या मैं इस कोर्स के लिए योग्य हूं?
हां, इस योजना में कोई लिंग प्रतिबंध नहीं है।
इस योजना के तहत किस प्रकार के उधारकर्ताओं को कवर किया जा सकता है?
पंजीकृत कंपनियां और सोसायटी/पंजीकृत भागीदारी फर्म/एकमात्र स्वामित्व वाली फर्म/व्यक्तिगत एससी उद्यमी जिनके पास अनुसूचित जाति के उद्यमियों/प्रवर्तकों/सदस्यों द्वारा पिछले 6 महीनों से प्रबंधन नियंत्रण के साथ 51% से अधिक हिस्सेदारी है, जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं, इस योजना के तहत कवर किए गए हैं। .
क्या व्यक्तिगत और एकल स्वामित्व वाली फर्में योजना के तहत कवरेज के लिए पात्र हैं?
हां, एक व्यक्ति इस योजना में शामिल है।
क्या वन पर्सन कंपनी फर्म योजना के तहत कवरेज के लिए पात्र हैं?
हां, एक व्यक्ति कंपनियों सहित पंजीकृत कंपनियां इस योजना के तहत कवर होने के लिए पात्र हैं।
क्या योजना में कवरेज प्राप्त करने के लिए उधारकर्ता किसी भी बैंक से संपर्क कर सकता है?
नहीं, केवल वे बैंक जिन्होंने इस योजना के लिए सदस्य ऋण संस्था (एमएलआई) के रूप में जानी जाने वाली योजना का सदस्य बनने के लिए वचनबद्धता पर हस्ताक्षर किए हैं, को अपने उधारकर्ताओं के लिए योजना का लाभ प्राप्त करने की अनुमति है। योजना के लिए उनके नोडल अधिकारियों के साथ एमएलआई की सूची आईएफसीआई की वेबसाइट, यानी ifciltd.com और योजना के पोर्टल, यानी https://ifcicegssc.in पर भी उपलब्ध है।
क्या कार्यशील पूंजी ऋण योजना के अंतर्गत कवर होने के योग्य है?
हाँ। शब्द 'ऋण' में कार्यशील पूंजी ऋण, सावधि ऋण / एमएलआई द्वारा अनुसूचित जाति उद्यमों को दिया गया समग्र सावधि ऋण शामिल होगा जो योजना के तहत कवर किया गया है।
इस योजना के तहत लिए गए ऋण के लिए कितनी संपार्श्विक प्रतिभूति देनी होगी?
योजना में लिए गए ऋण के लिए कोई संपार्श्विक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है।
क्या योजना के तहत लिए गए ऋण के लिए तृतीय पक्ष गारंटी की आवश्यकता है?
नहीं, योजना में लिए गए ऋण के लिए तृतीय पक्ष गारंटी की आवश्यकता नहीं है।
योजना में प्रदान किए गए ऋण की अधिकतम राशि क्या है?
इस योजना में बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की मात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, योजना के तहत गारंटी कवर न्यूनतम 0.15 करोड़ रुपये और अधिकतम 5.00 करोड़ रुपये होगा।
MLI बनने के लिए बैंक को किस तरह के दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है?
एमएलआई बनने के लिए बैंक द्वारा एक अंडरटेकिंग पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है।
योजना के तहत कवर किए गए ऋणों के लिए उधारकर्ताओं से ब्याज की दर क्या है?
योजना के तहत कवर किए गए ऋणों पर स्वीकार्य ब्याज दर एमएलआई की ब्याज दर नीति के अनुसार होगी और एमएलआई की आधार दर से जुड़ी होगी, बशर्ते एमएलआई द्वारा ली जाने वाली अधिकतम ब्याज दर 3% से अधिक और अधिक नहीं होगी। एमएलआई का बेस रेट
योजना में गारंटी कवर की अधिकतम अवधि क्या है?
गारंटी कवर की अधिकतम अवधि 7 वर्ष या ऋण चुकौती अवधि जो भी पहले हो, तक हो सकती है। हालाँकि, शुरू में ऋण की गारंटी 1 वर्ष के लिए दी जाएगी और वार्षिक अंतराल पर इसका नवीनीकरण किया जाएगा।
स्रोत और संदर्भ
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- अनुसूचित जाति के उद्यमियों के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और उन्हें अनुसूचित जाति समुदायों के आगे विकास के लिए प्रेरित करना।
- अनुसूचित जाति के उद्यमियों के आर्थिक विकास को सुगम बना.
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उधारकर्ता का प्रकार
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ऋण
गारंटी पर आई.एफ.सी.आई.का गारंटी शुल्क और दायित्व
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