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- आवश्यक दस्तावेज़
- अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
- स्रोत और संदर्भ
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वित्त मत्रांलय
अटल पेंशन योजना
विवरण
ए.पी.वाई. का फोकस
ए.पी.वाई. सब्सक्राइबर अंशदान चार्ट -
विलंब के लिए जुर्माना
अंशदान राशि के भुगतान को बंद करने से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होंगे:
एपीवाई के तहत शिकायत दर्ज करना
फ़ायदे
60 साल की उम्र तक पहुंचने पर सेवानिवृत्त होने पर
स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति (60 वर्ष की आयु से सेवानिवृत्त होना):
60 वर्ष से पहले मृत्यु होने पर
पात्रता
शामिल होने की आयु और योगदान अवधि
अपवाद
वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना
- कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952.
- कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948.
- असम चाय बागान भविष्य निधि और विविध प्रावधान, 1955.
- नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966.
- जम्मू कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1961.
- कोई अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना.
आवेदन प्रक्रिया
प्रक्रिया 1
- कोई व्यक्ति अपने बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके ए.पी.वाई. खाता ऑनलाइन भी खोल सकता है.
- आवेदक अपने इंटरनेट बैंकिंग खाते में लॉग इन कर सकता है और डैशबोर्ड पर ए.पी.वाई.खोज सकता है।
- ग्राहक को कुछ बुनियादी विवरण और नॉमिनी संबंधी विवरण भरने होंगे।
- ग्राहक को खाते से प्रीमियम में स्वत: डेबिट कर लेने की सहमति देनी होगी और फॉर्म जमा करना होगा
प्रक्रिया 2
वेबसाइट पर जाएँhttps://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.htmlऔर 'अटल पेंशन योजना' चुनें
'ए.पी.वाई. पंजीकरण' चुनें
फॉर्म में मूल विवरण भरें। एक व्यक्ति तीन विकल्पों के माध्यम से के.वाई.सी. पूरा कर सकता है–
- ऑफ़लाइन के.वाई.सी. - जहां किसी को आधार कार्ड की एक्स.एम.एल. फाइल अपलोड करनी है
- आधार - जहां आधार के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर पर ओ.टी.पी. सत्यापन के माध्यम से के.वाई.सी. किया जाता है
- वर्चुअल आई.डी. - जहां के.वाई.सी. के लिए आधार वर्चुअल आई.डी. बनाई गई है
एक बार मूल विवरण भरने के बाद, एक पावती संख्या मिल जाती है
नागरिक को व्यक्तिगत विवरण भरना होगा और 60 साल बाद पेंशन राशि तय करनी होगी। यहां के नागरिक को भी योजना के लिए योगदान की आवृत्ति तय करनी होगी।
एक बार जब नागरिक व्यक्तिगत विवरण के लिए 'पुष्टि' कर देता है, तो उसे नॉमिनी का विवरण भरना होगा
व्यक्तिगत और नॉमिनी के विवरण जमा करने के बाद, व्यक्ति को ई-साइन के लिए एन.एस.डी.एल. की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाता है
एक बार आधार कार्ड का ओ.टी.पी. सत्यापित होने के बाद नागरिक ए.पी.वाई. में सफलतापूर्वक पंजीकृत हो जाता है
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- सक्रिय बैंक/डाकघर बचत खाते का विवरण
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
मुझे अपनी पेंशन कब मिलेगी?
पेंशन प्रारंभ होने की आयु 60 वर्ष होगी।
मैं एक स्वावलंबन ग्राहक हूं। क्या मैं अब भी एपीवाई के लिए आवेदन कर सकता हूं?
18-40 वर्ष के बीच की आयु वर्ग के सभी पंजीकृत स्वावलंबन ग्राहक स्वतः एपीवाई में स्थानांतरित हो जाएंगे।
क्या योजना में शामिल होते समय नामांकन प्रस्तुत करना आवश्यक है?
हाँ। एपीवाई खाते में नामित व्यक्ति का विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
क्या डिफॉल्ट नामित व्यक्ति या रक्त संबंध का कोई प्रावधान है?
यदि ग्राहक अविवाहित है तो वे किसी अन्य व्यक्ति को नामिती के रूप में नामांकित कर सकते हैं और उन्हें शादी के बाद अपने जीवनसाथी का विवरण देना होगा। यदि विवाहित है, तो जीवनसाथी डिफ़ॉल्ट नामिति होगा। जीवनसाथी और नामित व्यक्तियों का आधार का विवरण प्रदान किया जा सकता है।
अंशदान में देरी होने पर क्या होगा?
यदि एपीवाई का अंशदान नियत तिथि से अधिक विलंबित हो जाता है, तो विलंबित अवधि के लिए ग्राहक से अतिदेय ब्याज लिया जाएगा।
मुझे अपने अंशदान की स्थिति के बारे में पता कैसे चलेगा?
पीआरएएन के सक्रिय होने, खाते में शेष राशि, अंशदान क्रेडिट आदि के संबंध में ग्राहकों को समय-समय पर जानकारी उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस अलर्ट के माध्यम से एपीवाई के ग्राहकों को दी जाएगी या एनएसडीएल द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल/एपीवाई ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। ग्राहकों को उनके पंजीकृत पते पर वित्तीय वर्ष में एक बार खाते का भौतिक विवरण भी प्राप्त होगा।
क्या योजना में शामिल होने के लिए आधार संख्या अनिवार्य है?
कोई भी व्यक्ति जो एपीवाई के तहत इस तरह के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे आधार नंबर होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण के तहत नामांकन कराना होगा।
क्या केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का कर्मचारी और/या एनपीएस ग्राहक एपीवाई की सदस्यता ले सकता है?
हां, 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के भीतर का कोई भी भारतीय नागरिक, इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत लाभों का लाभ उठाने के लिए, सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी रोजगार की स्थिति होने के बावजूद भी एपीवाई योजना में शामिल हो सकता है। इसके अलावा, एक मौजूदा एनपीएस ग्राहक भी एपीवाई का ग्राहक बन सकता है, यदि वह इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत लाभों का लाभ उठाने के लिए बुनियादी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है।
क्या मैं बचत बैंक खाते के बिना एपीवाई खाता खोल सकता हूं?
नहीं, बचत बैंक खाता / डाकघर एपीवाई में शामिल होने के लिए बचत बैंक खाता अनिवार्य है।
अगर मैंने 40 साल पूरे कर लिए हैं, तो क्या मैं अटल पेंशन योजना से जुड़ सकता हूं?
नहीं, वर्तमान में एक व्यक्ति जो 18 वर्ष से 39 वर्ष 364 दिनों के आयु वर्ग में है, वह अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकता है।
स्रोत और संदर्भ
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