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- ए.एफ.एफ.डी.एफ.-दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों (सभी रैंक) के लिए सहायक उपकरण की खरीद के लिए वित्तीय सहायता
- विवरण
- फ़ायदे
- पात्रता
- आवेदन प्रक्रिया
- आवश्यक दस्तावेज़
- अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
- स्रोत और संदर्भ
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रक्षा मंत्रालय
ए.एफ.एफ.डी.एफ.-दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों (सभी रैंक) के लिए सहायक उपकरण की खरीद के लिए वित्तीय सहायता
दिव्यांग
भूतपूर्व सैनिक
विवरण
उन भूतपूर्व सैनिकों के लिए संशोधित स्कूटर की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना, जो सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद 50% या उससे अधिक की दिव्यांग हैं।
पूर्व सैनिक दुर्भाग्य से अपनी सेवानिवृत्ति के बाद दुर्घटना आदि के कारण दिव्यांग हो जाते हैं और उन्हें भावी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मॉडिफाइड स्कूटर, बैसाखी और व्हील चेयर जैसे सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है। सहायक उपकरणों की खरीद के लिए, केंद्रीय सैनिक बोर्ड दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
सहायक उपकरणों के उपयोग करने का समय
उपकरण का इस्तेमाल करने की तारीख से 10 साल तक गतिशीलता उपकरण का इस्तेमाल तय किया गया है। लाभार्थी पिछले उपकरण की खरीद की तारीख से 10 साल बीत जाने के बाद नए सहायक उपकरण के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं
नोट:
भूतपूर्व सैनिकों को इस प्रकार दिए गए सहायक उपकरण का व्यक्तिगत रूप से उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए।
फ़ायदे
सेवा के बाद दिव्यांग हो जाने वाले प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक को अधिकतम 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
सहायक उपकरणों के उपयोग करने का समय
उपकरण का इस्तेमाल करने की तारीख से 10 साल तक गतिशीलता उपकरण का इस्तेमाल तय किया गया है। लाभार्थी पिछले उपकरण की खरीद की तारीख से 10 साल बीत जाने के बाद नए सहायक उपकरण के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं
पात्रता
निम्न मापदंडों को पूरा किया जाना चाहिए:-
- आवेदक सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद 50% या उससे अधिक की दिव्यांगत के साथ ई.एस.एम. अक्षम हो, और सेना/नौसेना/वायु सेना की समान योजना के तहत नहीं आता हो।
- संबंधित जिला सैनिक बोर्ड (जे़ड.एस.बी.) द्वारा अनुशंसित किया जाना चाहिए।
- दिए गए गतिशीलता उपकरण का व्यक्तिगत रूप से उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
- पात्र भूतपूर्व सैनिक/ उनकी विधवाएं केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय (के.एस.बी.एस.) की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।) https://ksb.gov.in/
- पोर्टल के होमपेज पर उपलब्ध 'रजिस्टर' पर क्लिक करें।
- अब, पंजीकरण फॉर्म प्रदर्शित होगा, आवश्यक विवरण के साथ फॉर्म भरें।
- फोटो अपलोड करें
- “सहेजें/ सेव” बटन पर क्लिक करके आवेदन को सुरक्षित करें और सेव किए गए विवरण और पासवर्ड को पंजीकृत मेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।
- केएसबी पोर्टल में लॉगिन करने के लिए मेल आईडी पर भेजे गए सक्रियण (एक्टिवेशन)लिंक पर क्लिक करें।
- उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और सत्यापन कोड प्रदान करें और 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करें।
- योजना के नाम का चयन करें और आवश्यक विवरण दर्ज करके नया आवेदन पत्र भरना शुरू करें।
- संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (ज़ेड.एस.डब्ल्यू.ओ.) द्वारा विधिवत सत्यापित सहायक दस्तावेजों की प्रतियां ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड की जानी चाहिए।
- एक बार ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, ज़ेड.एस.डब्ल्यू.ओ. ऑनलाइन आवेदनों की जांच करेगा।
- सफल सत्यापन के बाद, ज़ेड.एस.डब्ल्यू.ओ. ऑनलाइन आवेदन की सिफारिश करेगा और आगे की प्रक्रिया के लिए राज्य सैनिक बोर्ड (आर.एस.बी.) के माध्यम से केंद्रीय सैनिक बोर्ड (के.एस.बी.) को प्रिंटिड प्रति और सॉफ्ट कॉपी आगे भेजेगा।.
के.एस.बी. सचिवालय में प्रसंस्करण
- एक बार जब आवेदन केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के पास पहुंचता है, तो अनुभाग प्रभारी उसका सत्यापन करते हैं और मामले को जे.डी (कल्याण) तक पहुंचाते हैं, जो के.एस.बी. सचिव का अनुमोदन प्राप्त करेगा।
भुगतान प्रक्रिया
- केन्द्रीय सैनिक बोर्ड में अनुमोदन के बाद, भुगतान के लिए आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी। लाभार्थी भूतपूर्व सैनिकों को के.एस.बी. द्वारा एक लाख रुपये का पूर्ण भुगतान अग्रिम रूप से किया जाएगा।
सहायक उपकरणों के उपयोग करने का समय
- सहायक उपकरणों के उपयोग करने का समय खरीद की तारीख से 10 साल तक तय किया गया है। लाभार्थी पिछले उपकरण की खरीद की तारीख से 10 साल बीत जाने के बाद नए सहायक उपकरण के लिए फिर से आवेदन कर सकता है।
आवेदन की स्थिति ट्रैक करें
- आवेदक को उसी पोर्टल https://ksb.gov.in/index.htm पर फिर से जाना होगा
- पोर्टल के होमपेज पर मौजूद “आवेदन की स्थिति” लिंक पर क्लिक करें.
- अब अपनी डी.ए.के. आईडी और सत्यापन कोड दर्ज करें। 'खोज' बटन पर क्लिक करें।
आवश्यक दस्तावेज़
निम्नलिखित दस्तावेजों की, संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (जेड.एस.डब्ल्यू.ओ.) द्वारा विधिवत सत्यापित प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न होनी चाहिए: -
- पूर्ण निर्वहन पुस्तक/दस्तावेज़/प्रमाणपत्र।
- पूर्व सैनिक पहचान पत्र।
- किसी विशेष गतिविधि को लेकर अक्षमता दर्शाने वाले दस्तावेजी साक्ष्य।
- सशस्त्र बल चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो कि दिव्यांगता के प्रकार को दर्शाता है और गतिशीलता उपकरणों की खरीद की सिफारिश करता है।
- किसी अधिकृत डीलर द्वारा संशोधित स्कूटर के लिए वित्तीय अनुमान जो कि गतिशीलता उपकरण के प्रकार, बनावट और विनिर्देशों को दर्शाता है।
- बैंक खाता संख्या (केवल पी.एन.बी./एस.बी.आई. में) और आई.एफ.एस. कोड का विवरण।
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
लाभ की फ़्रिक्वेंसी क्या है?
यह हर 10 साल में एक बार प्रदान किया जाता है। लाभार्थी पिछले उपकरण की खरीद की तारीख से 10 साल बीत जाने के बाद नए मोबिलिटी उपकरण के लिए फिर से आवेदन कर सकता है।
क्या मैं किसी भी बैंक का बैंक विवरण दे सकता हूँ?
नहीं। केवल भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) या पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के खाते का विवरण ही आवेदन के लिए मान्य है।
इसके लिए किस रैंक के भूतपूर्व सैनिक पात्र हैं?
सभी रैंक के भूतपूर्व सैनिक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
स्रोत और संदर्भ
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पूर्व सैनिक दुर्भाग्य से अपनी सेवानिवृत्ति के बाद दुर्घटना आदि के कारण दिव्यांग हो जाते हैं और उन्हें भावी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मॉडिफाइड स्कूटर, बैसाखी और व्हील चेयर जैसे सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है। सहायक उपकरणों की खरीद के लिए, केंद्रीय सैनिक बोर्ड दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
सहायक उपकरणों के उपयोग करने का समय
उपकरण का इस्तेमाल करने की तारीख से 10 साल तक गतिशीलता उपकरण का इस्तेमाल तय किया गया है। लाभार्थी पिछले उपकरण की खरीद की तारीख से 10 साल बीत जाने के बाद नए सहायक उपकरण के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं
नोट:
भूतपूर्व सैनिकों को इस प्रकार दिए गए सहायक उपकरण का व्यक्तिगत रूप से उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए।
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